
रामपुर 23 मई । रामपुर में दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़वाने के लिए की गई अपील पर शनिवार को स्थानीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां को पहले सुनाई गई सात साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल तक कर दिया है। साथ ही पचास हजार रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया है। वहीं,उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को भी बढ़ाया है। उनके पचास हजार के जुर्माने को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए कर दिया गया है।
आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा सुनाई गई थी। अभियोजन पक्ष ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सजा बढ़ाए जाने की अपील दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई हुई और आज शनिवार को अभियोजन पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए सजा को बढ़ाया गया है।गौरतलब है कि यह मामला अब्दुल्ला आजम के फर्जी तरीके से दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है। आरोप था कि आजम खान ने अपने राजनैतिक रसूख के चलते अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाते हुए दो पैन कार्ड बनवाए, जिसका इस्तेमाल आर्थिक लाभ और चुनाव लड़ने के लिए किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहीं एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि उन्होंने सजा बढ़ाए जाने की अपील की थी। दलील दी थी कि धोखाधड़ी और संवैधानिक दस्तावेजों के साथ हेरफेर के मामले में कड़ी सजा की जरूरत है, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया।