बहराइच में हत्या के दोषी दो को मृत्यु दंड की सजा

बहराइच में हत्या के दोषी दो को मृत्यु दंड की सजा

बहराइच, 27 सितम्बर । उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के फखरपुर क्षेत्र में तीन साल पहले एक परिवार के चार सदस्यों की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने दो अभियुक्ताें को फांसी की सजा सुनायी है।
     अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने शुक्रवार को दो अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है और अलग-अलग धाराओं में भी सजा सुनाते हुए 70/70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
     पुलिस सूत्रों ने बताया कि फखरपुर थाना क्षेत्र के बसंतापुर गजाधरपुर और मदनकोठी में वर्ष 2021 में तीन बच्चों व एक महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला मैरी कात्यान मुंबई की निवासी थी। पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचना अधिकारी ने घटना का खुलासा करते हुए थाना क्षेत्र के तेलियनपुरवा ततेहरा गांव निवासी अभियुक्त ननकू व सलमान को नामजद कर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेजा था।
     मुकदमे में थाने की पुलिस व तत्कालीन डीजीसी रहे मुन्नूलाल मिश्रा ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट पर कड़ी पैरवी की थी। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। इस दौरान करीब 24 गवाहों को पेश किया गया था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार शर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीजीसी गिरीशचद्र शुक्ला व एडीजीसी प्रमोद सिंह ने घटना को वीभत्स बताते हुए अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलाने के लिए कोर्ट पर अपनी दलील पेश की थी।
      कोर्ट ने दोनों पक्षों के मुकदमें में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त ननकू व सलमान को फांसी की सजा सुनाई है।

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