
नयी दिल्ली, 26 मई। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि कुर्बानी केवल अधिकृत स्थानों पर ही हो सकती है और सड़कों, गलियों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न की जाए।श्री मिश्रा ने आज कहा कि दिल्ली के सभी 13 जिलों में जिला प्रभारी/उप निदेशक के नेतृत्व में गठित रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को क्षेत्रीय गतिविधियों की निगरानी, पशुओं के परिवहन एवं प्रबंधन का निरीक्षण, पशु कल्याण मानकों का अनुपालन एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की एडवायजरी में स्पष्ट निर्देश हैं कि त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल अधिकृत स्थानों पर ही हो सकती है, सड़कों, गलियों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न की जाए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गायों, बछड़ों एवं ऊँटों की कुर्बानी पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि पशुओं के परिवहन के दौरान उनके साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न की जाए। बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित है। रक्त को नालियों अथवा सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली में बहने न दिया जाए। किसी भी शिकायत या सूचना के लिए लोग निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा पीसीआर से संपर्क कर सकते हैं।विकास मंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे त्योहार अवधि के दौरान क्षेत्रीय टीमों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा सरकार की ओर से जारी सभी परामर्शों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।