जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने के पुलिस के आदेश को युवा कांग्रेस ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने के पुलिस के आदेश को युवा कांग्रेस ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर । युवा कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ यहां जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के पुलिस के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।युवा कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पांडे ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने के एक अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस को उसके प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया है जिसके खिलाफ संगठन के लीगल सेल के प्रमुख अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस किसी मामले में परिस्थितियों का व्यक्तिगत और आनुपातिक आकलन किए बिना शांतिपूर्ण सभा को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है।गौरतलब है कि युवा कांग्रेस ने 25 सितंबर को करीब 100 से 150 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आवेदन करते हुए सुरक्षा, यातायात, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सभी वैधानिक शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने एक अक्टूबर को अनुमति अस्वीकार करने सूचना दी जबकि दो अक्टूबर को कार्यक्रम प्रस्तावित था।

याचिका में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए पुलिस के निर्णय को चुनौती दी गयी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का भी हवाला दिया गया है जो शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की रक्षा करते हैं और ऐसे मामलों में आनुपातिक तरीके से नियमन किये जाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

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