
सुलतानपुर, 25 अक्टूबर । उत्तर-प्रदेश के सुलतानपुर की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इस मौके अदालत में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे।कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि श्री गांधी लखनऊ से सड़क मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सीधे दस बजे दिलवानी न्यायालय सुलतानपुर पहुंचेंगे। उनके आगमन के मद्देनजर पुलिस दीवानी न्यायालय व आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में लग गई हैं।
ज्ञात हो कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भाजपा नेता विजय मिश्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि 13 अक्टूबर को विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी। उन्होंने कहा कि रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सोमवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि गांधी ने उसी वर्ष बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान अमित शाह के खिलाफ हत्यारा जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके पहले अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे को सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद वह अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी।
उल्लेखनीय है कि कोतवाली देहात थाना अंतर्गत हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आठ वर्ष पूर्व 4 अगस्त 2018 को परिवाद दर्ज कराया था। पांच साल तक चली लंबी प्रक्रिया के बाद 27 नवंबर 2023 राहुल गांधी को कोर्ट ने जरिए वारंट तलब किया था। तब 20 फ़रवरी 2024 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। यहां 25-25 हजार के दो मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया। फिर इसी वर्ष 26 जुलाई 2024 को राहुल दोबारा कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया।इस बीच तीसरी बार 20 फ़रवरी 2026 को राहुल तीसरी बार कोर्ट पहुंचे और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया। विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के बयान के वायस सैम्पल की लैब से जांच की मांग करते हुए 12 मार्च 2026 को अर्जी कोर्ट में दाखिल की, जिसे 2 मई को एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। 21 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज इस अर्जी के खिलाफ सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई जिसे 15 जुलाई को कोर्ट ने खारिज किया।
बीते 10 सितंबर को वायस सैम्पल मिलान कराने की अर्जी जिला न्यायालय से खारिज होने के खिलाफ दायर निगरानी अर्जी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खारिज की। इसके बाद 6 अक्टूबर 2026 दायर परिवाद पर बहस शुरू हुई जो 12 अक्टूबर 2026 को पूरी हुई। जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद 26 अक्टूबर फैसले की तिथि नियत की है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुल्तानपुर आने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग की। मीटिंग हाल में हुई बैठक में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आगामी दौरे/आगमन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। भीड़ जुटाने, स्वागत की तैयारी, कार्यक्रम स्थल, रूट व्यवस्था और प्रचार-प्रसार को लेकर अलग-अलग लोगों को कार्य सौंपा गया।