सरकार ने हड़ताली ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की

सरकार ने हड़ताली ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की

नयी दिल्ली 02 जनवरी। सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल कर रहे ट्रक और बस चालकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा है कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने से पहले उनसे बातचीत की जायेगी।
       केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को यहां ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि श्री भल्ला ने प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार ने न्याय संहिता की धारा 106 (2) में दस साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद ही लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हड़ताली ड्राइवरों से अपील करती है कि वे अपने काम पर वापस लौट आयें। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी ड्राइवरों से काम पर लाैटने की अपील की है।
        हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में ट्रक और बस चालकों के आंदोलन के आज दूसरे दिन परिवहन पर व्यापक असर पड़ा है वहीं पेट्रोल-डीजल जैसी अत्यावश्यक ईंधन के लिए लोगों के बीच मारामारी की स्थिति रही।
देश भर में ट्रक और बस चालकों के आंदोलन के कारण एक से दूसरे शहरों में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। विभिन्न स्थानों पर ट्रकों और बसों को रोक दिया गया है  जिससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं समेत रोजमर्रा की  वस्तुओं का परिवहन ठप हो गया है वहीं अपने गंतव्य पर जाने वाले लोग भी इधर-उधर भटक रहे हैं।
       उल्लेखनीय है कि ड्राइवर केंद्र सरकार की ओर से  हिट-एंड-रन मामले में लाये गये नये कानून के तहत कड़े दंड  प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। इसमें हादसे के बाद दुर्घटनास्थल से भागने वाले चालकों को 10 वर्ष की सजा और सात लाख रुपये  का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *