
इस्लामाबाद 15 जनवरी ! पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने आगामी आम चुनावों में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों के लिए 150 राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिये हैं। द न्यूज ने सोमवार को यह जानकारी दी।
गत शनिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘बल्ला’ चुनाव चिह्न अमान्य घोषित कर दिये जाने फैसले के बाद ईसीपी वेबसाइट पर अपलोड की गई पार्टियों की सूची से देश की पिछली सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) गायब थी।
सूची के अनुसार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएलएन) को ‘बाघ’, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन्स (पीपीपी) को ‘तीर’, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) को ‘तलवार’, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ-नजरियाती को ‘तलवार’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। (पीटीआई-एन) ‘बल्लेबाज’, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) ‘ईगल’, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ‘पतंग’, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) ‘किताब ‘, जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान (जेआई) ‘स्केल’, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सांसद (पीटीआई-पी) ‘पगड़ी’, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी) ‘कुल्हाड़ी’, अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) ‘लालटेन’ , बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी ‘ऊंट’ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) ‘गाय’ का चुनाव चिह्न दिया गया है।
पिछले सप्ताह शनिवार को निर्वाचन निकाय ने एक आदेश जारी कर चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता में आयोग की पांच सदस्यीय पीठ ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया “इसलिए, चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 4 के तहत आयोग को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग इसके द्वारा , निर्देश देता है कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रतीक को ऐसे किसी भी उम्मीदवार को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य है और अन्य राजनीतिक दल के चिह्न के आवंटन की मांग करता है।”
ईसीपी ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए 177 चिह्न पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं।