मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा

मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा

गोण्डा,21 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिले की एक अदालत ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले सौतेले पिता को फांसी की सजा सुनाई है।
     अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने शनिवार को यह सजा सुनायी।
     पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि पिछली 21 जून को नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत कटरा रेलवे स्टेशन के पीछे चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप करके नशे में धुत आरोपी ने पेड़ की जड़ पर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी विश्वनाथ वंशकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
      उन्होंने बताया कि आरोपी मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले के जौरीताल गांव का निवासी है जो पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कूड़ा बीनने का काम करता था, जहां उसका प्रेम एक कूड़ा बीनने वाली महिला से हो गया और महिला अपने पति को छोड़ कर  प्रेमी और बच्ची के साथ यहां आ गयी थी। आरोपी महिला से आयेदिन शराब पीकर मारपीट करता था , जिससे क्षुब्ध होकर बच्ची की मां उसे आरोपी के पास छोड़कर कहीं चली गयी।
     पुलिस अधिकारी ने बताया कि गत 21 जून की देर रात नशे में धुत आरोपी ने कटरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाग में ले जाकर चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप किया और पेड़ की जड़ पर ही पटक पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
     अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए धारा 302, 376ए बी, 376 ए और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानकर मृत्युदंड की सजा दी ।

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