
प्रयागराज, 29 अक्टूबर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालश् ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया है। हालांकि, अदालत ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। यह फैसला न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में दोनों की ओर से दोष सिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई थी।मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।अब अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस तरह जमानत और सजा निलंबन के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है, जबकि दोषसिद्धि का फैसला बरकरार रहेगा।
दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले को आजम खान और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक की मांग खारिज होने के कारण इस पहलू पर उन्हें राहत नहीं मिली है।