आगजनी मामले में इरफान दोषी करार, सात जून को फैसला

आगजनी मामले में इरफान दोषी करार, सात जून को फैसला

कानपुर 03 जून । उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक विशेष अदालत ने सोमवार को  समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला सात जून को सुनाया जायेगा।
      एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच अभियुक्तों को आगजनी के आरोप में दोषी करार दे दिया है। सपा विधायक फिलहाल महराजगंज जिला कारागार में निरुद्ध हैं और उन्हे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पेशी के लिये यहां लाया गया था।
      दोषी करार दिये गये लोगों में सीसामऊ क्षेत्र से सपा विधायक के अलावा उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो शरीफ और इसराइल आटे वाला शामिल है।      
      गौरतलब है कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी बुजुर्ग महिला नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने नवबंर 2022 को उसके घर में आग लगा दी थी। घटना के समय वह घर पर नहीं थी। आरोपियों ने उसके पुत्र के साथ भी मारपीट की थी।
      पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद सपा विधायक को 436,427,147,504,506,323 की धाराओं में दोषी करार दिया गया है।

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