
पटना 28 जून। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न-पत्र लीक मामले में जेल में बंद दो और अभियुक्तों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया।
सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत ने यह आदेश सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है। विशेष अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त आशुतोष और मनीष से हिरासती पूछताछ के लिए 29 जून 2024 से 04 जुलाई 2024 तक के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारागार, बेउर के अधीक्षक को दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों अभियुक्तों की चिकित्सकीय जांच करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर चिकित्सकीय जांच कराकर उन्हें 04 जुलाई 2024 को दिन के 11:00 बजे तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। इससे पूर्व अदालत ने 26 जून 2024 को इस मामले के दो अन्य अभियुक्त चिंटू उर्फ बलदेव और मुकेश से पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए एक सप्ताह के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्रीनगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है। विशेष अदालत में यह मामला आर सी 6 ई/ 2024 के रूप में दर्ज किया गया है।