बरेली में नेशनल एथलीट के यौन शोषण मामले में कोच को सात साल की सजा

बरेली में नेशनल एथलीट के यौन शोषण मामले में कोच को सात साल की सजा

बरेली (उत्तर प्रदेश) 07 दिसंबर। वर्ष 2017 में नेशनल स्तरीय धाविका के साथ यौन शोषण के गंभीर मामले में बरेली कोर्ट ने कोच साहिबे आलम को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार शाम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुमार मयंक ने इस मामले में दोषी ठहराते हुए कोच पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।  

  पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन मानुष पारीक ने बताया कि नेशनल एथलीट के पिता ने कोच साहिबे आलम द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को  नेशनल एथलीट बनाने का प्रलोभन देकर छेड़छाड करना, दुष्कर्म की कोशिश करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बारादरी में  दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। वाद में शुभव मिश्रा विशेष लोक अभियोजक ने स्पेशल पाक्सो कोर्ट में 14 गवाह पेश किए। न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट जनपद बरेली द्वारा शनिवार  शाम उपरोक्त वाद दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त कोच साहिबे आलम निवासी बिहारीपुर मैमरान थाना कोतवाली बरेली को धारा 354(क) भादवि0 में 02 वर्ष  सश्रम कारावास व 2,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा-354(ख) भादवि0 में 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, धारा 376/511 भादवि0 में 07 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष  2017 में मानसून मैराथन की आड़ में कोच साहिबे आलम ने 14 वर्षीय एथलीट को नैनीताल ले जाकर शोषण का षड्यंत्र रचा।कोच ने पीड़िता को नैनीताल के मोहिनी इन होटल में ठहराया। जहां उसने उसे जबरन अश्लील वीडियो दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना बाद पीड़िता ने अपने परिवार को आपबीती सुनाई, लेकिन कोच की धमकियों के कारण काफी समय बाद थाना बारादरी में शिकायत दर्ज नहीं हुई। 

कोर्ट न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनकी बेटी के लिए मानसिक राहत लेकर आया है।

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